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होली पर पूर्ण शराबबंदी: छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त ड्राई डे आदेश, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतते हुए 4 मार्च 2026 को संपूर्ण राज्य में शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के महानदी भवन से जारी नवीनतम आदेशानुसार, इस दिन देशी-विदेशी शराब की सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, बार तथा क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे। यह निर्णय त्योहार की धूम के बीच शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

कुछ सप्ताह पूर्व आबकारी नीति में संशोधन कर होली सहित तीन ड्राई डेज समाप्त कर दिए गए थे, जिसकी व्यापक आलोचना हुई थी। जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से होली को पुनः ड्राई डे घोषित कर दिया। आदेश की प्रति 24 फरवरी को जारी हुई, जो प्रदेशव्यापी रूप से लागू होगी।

आदेश में कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं—भांग तथा भांगघोटा की फुटकर दुकानों पर भी ताला जड़े रहेंगे। स्टार होटल, गैर-मालिकाना क्लबों या किसी निजी स्थापन में मदिरा सर्व निषिद्ध रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर आबकारी विभाग द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

2026 की होली 4 मार्च को रंगों से सराबोर होगी, जबकि होलिका दहन 2-3 मार्च को संपन्न होगा। चंद्र ग्रहण के दुर्लभ संयोग के कारण तिथियां निर्धारित हुईं। सरकार अपील कर रही है कि नागरिक त्योहार को शराबमुक्त व सुरक्षित बनाएं।

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