कबीरधाम। प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से “सही दवा, शुद्ध आहार यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम पर 15 दिवसीय सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 27 और 28 अप्रैल 2026 को कबीरधाम जिले में औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने थोक औषधि विक्रय परिसरों और संचालित कॉस्मेटिक दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान शुभम नार्ट एजेंसी, महादेव मेडिकल एजेंसी, मांतेश्वरी मेडिकल एजेंसी सहित कुल 5 थोक औषधि विक्रय परिसरों की औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत जांच की गई। इस दौरान अन्य राज्य से क्रय की गई दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की भी जांच की गई तथा 2 औषधियों के नमूने परीक्षण के लिए संकलित किए गए।
औषधि निरीक्षक ने जिले के सभी थोक औषधि विक्रय परिसरों को निर्देशित किया है कि दवाओं के क्रय-विक्रय में जीएसटी नियमों का पालन करें, दवाएं केवल अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदें और राज्य के बाहर से खरीदी गई दवाओं की जानकारी समय पर विभाग को दें। साथ ही खुदरा विक्रय से पहले औषधि लाइसेंस की वैधता अवश्य जांचने की अपील की गई है।


